Prayas News MP, इंदौर :मासूम की आत्मा को मिला न्याय, हवस के पुजारी को मिली फाँसी

इंदौर। जिला कोर्ट ने एक वहशी दरिंदे को मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई।जिससे मासूम की बिलखती और तड़पती आत्मा को न्याय मिला।


जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 30/9/19 को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सवितासिंह व्दारा थाना द्धारकापुरी के अपराध क्रमांक 539/18 मे निर्णय पारित कर दुष्कर्म  एवं हत्या के आरोपी हनी उर्फ कक्कू अटवाल पिता राजेश अटवाल उम्र 22 साल निवासी हरिजन बस्ती मल्हारगढ जिला मंदसौर को धारा 363, भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड, धारा 366 भादवि मे 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपये के अर्थदंड से ,धारा 376 क ख  भादवि मे आजीवन कारावास व 4000रूपये के अर्थदंड, धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 4000 के अर्थदंड धारा 201 भादवि मे 3 वर्ष के कारावास व 2000 के अर्थदंड , धारा 376 क , भादवि मे मृत्युदंड व 5000/-रूपये के अर्थदंड एवं धारा 5 (एन)/6 पाक्सो एक्ट मे आजीवन कारावास व 4000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।



 


आरोपी हनी अटवाल उर्फ कक्कू अपने समाज के परिचित दम्पत्ति के यहां पर घटना के 4-5 माह पूर्व से निवास कर रहा था ।  घटना दिनांक 25/10/18 को हनी अॅटवाल उक्त दम्पत्ति के यहां पर शराब पीकर आया जिसकी नजरें भी दम्पत्ति को ठीक नही लग रही थी इसलिये दम्पत्ति ने उसे अपने घर से जाने के लिये कहा । उक्त दम्पत्ति की साढे चार वर्षीय पुत्री जो की कक्षा के0जी-1 में पढती थी वह सुदामा नगर मे टियूशन पढने गयी थी जिसे उसके पिता दिनांक 25/10/18 को टियूशन पर छोडकर आये थे , आरोपी हनी अटवाल शाम को टयूटर के यहां सुदामा नगर पहुंचा और वहां से उक्त दम्पति की साढे 4 वर्षीय पुत्री को लेकर चला गया जब उसके पिता टियूशन स्थल सुदामा नगर पर पहुंचे तो टयूटर ने बताया की उसकी पुत्री को हनी अटवाल लेकर चला गया है जिसकी तलाश करने पर वह नही मिली तो उनके व्दारा थाना द्धारकापुरी पर अपनी पुत्री के अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करवाया गया ।  


उक्त प्रकरण मे पुलिस की ओर से 207 पेजों की चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसमें 47 अभियोजन साक्षीगणों को रखा गया था इसमें से अभियोजन की ओर से 36 साक्षीयों के कथन न्यायालय में करवाये गये ।  न्यायालय व्दारा अभियोजन साक्षी की साक्ष्य को आरोपी से मृतिका के कपडे आदि की जप्ती को एवं डीएनए रिपोर्ट को विश्वसनीय पाते हुऐ आरोपी को दंडित किया गया ।


    उक्त प्रकरण में शासन पक्ष की और से पैरवी किये जाने हेतु मो0अकरम शेख प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया । प्रकरण के संचालन मे संजय मीणा अति0डीपीओ व्दारा सहयोग किया गया ।  प्रयास न्यूज़ इंदौर।


(फ़ोटो आभार - तेज समाचार)