प्रयास न्यूज़ इंदौर : बलात्कार की पुलिस द्वारा बनायीं झूठी कहानी से 3 महीने तक जेल में बंद मुलजिम अभिलेष जैन बलात्कार के आरोप से दोषमुक्त हो गया । एमबीए युवती से बलात्कार के मामले में बंद युवक को विशेष न्यायालय द्वारा तीन महीने जेल में रहने के बाद बलात्कार की विभिन्न धाराओं में अभिलेष जैन को इंदौर की विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर द्वारा पूरी सुनवाई के बाद दोषमुक्त कर बरी करने के आदेश दिए ।
घटना अनुसार सावेर पुलिस ने MBA पास युवती की रिपोर्ट पर अभिलेष विजय कुमार जैन (34) निवासी अंजनोद सावेर के ख़िलाफ़ धारा 376(2)एन , 506,294 के तहत सितंबर 2019 में पीथमपुर में एक ही कम्पनी में काम कर रहे थे, युवती उस वक्त कम्पनी में एचआर के पद पर कार्यरत थी इसी दौरान युवती का मुलजिम से मनमुटाव विवाद विवाद हुआ था उसके बाद फिर युवती ने कुछ समय बाद नोकरी छोड़ दी थी,।
गत सितंबर 2019 में युवती द्वारा सांवेर थाने में अभिलेष जैन के खिलाफ मनमुटाव व वाद विवाद की रिपोर्ट लिखाई थी।
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने युवती से कुछ कोरे कागजो पर हस्ताक्षर करवाकर जैन के खिलाफ बलात्कार की धारा 376(2)इन,506,294 में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था,,ओर न्यायालय में 164 के बयान की कापी भी थी साथ ही एक वीडियो पेश की जो न्यायालय में झूठी साबित हुई, ।
अभिलेष की जमानत याचिका ज़िला और हाई कोर्ट से ज़मानत निरस्त हो गई । मुलजिम तीन महीने से अधिक समय से जेल में था ।
फिलहाल मुलजिम का प्रकरण विशेष अदालत की न्यायाधीश एडीजे मनीषा बसेर के यहाँ चल रहा था । जहाँ मुलज़िम की तरफ़ से उच्च न्यायालय के अभिभाषक संजय जैन और सूरज उपाध्याय पैरवी कर रहे थे ।
अभिभाषक द्वय द्वारा न्यायालय में रखे गए तर्कसंगत पक्ष के बाद न्यायालय ने पूर्ण सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा बलात्कार की कहानी झूठी साबित हुई ।
पीड़िता ने बयान के दौरान घटना से इंकार किया और वीडियो बनाने से भी मना कियाा। ततपश्चात न्यायाधीश ने मुलजिम के अभिभाषकों संजय जैन व सूरज उपाध्याय के तर्क से सहमत होकर जैन को 24 जनवरी 2020 को पुुलिस द्वारा लगाए आरोपो से दोषमुक्त कर बरी कर दिया ।
FB पेज : Prayas News MP / प्रयास